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Friday 18 December 2015

संजीव बालियान व सुरेश राणा ने किया आत्मसमर्पण

मुजफ्फरनगर। लगभग 2 वर्ष पूर्व जनपद में हुए दंगों से पहले सिखेडा के नंगला मंदौड में हुई पंचायतों में शामिल होने के आरोपी बनाये गये केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान व विधायक सुरेश राणा ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इनके साथ कुछ अन्य आरोपी भी अदालत में पेश हुए, जबकि कुछ आरोपी आज अदालत में पेश नहीं हो पाये। अदालत में पेश होने वाले सभी आरोपियों को जमानत दे दी गयी। इस दौरान कचहरी में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा।
गौरतलब है कि 27 अगस्त 2013 में कवाल गांव में शाहनवाज नाम युवक की हत्या कर भाग रहे मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की लोगों द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी। इसी मामले को लेकर नंगला मंदौड में पहले 31 अगस्त और फिर 7 सितम्बर को बडी महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसी महापंचायत में भाग लेने के मामलों को लेकर तत्कालीन सिखेडा थाना प्रभारी द्वारा मुकदमे दर्ज कराये गये थे। इन्हीं दोनों महापंचायतों के मामले में करीब दो माह पूर्व एसीजेएम द्वितीय कोर्ट द्वारा केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक सुरेशा राणा, पूर्व प्रमुख वीरेन्द्र सिंह आदि के जमानती वारंट जारी कर दिये थे। इस मामले में पुलिस वारंट तामील कराने में विफल साबित रही। आज केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान, सुरेशा राणा और अन्य आरोपी अपने अधिवक्ताओं के साथ एसीजेएम द्वितीय न्यायालय में समर्पण किया। पुलिस जानकारी के अनुसार आज महापंचायतों के मुकदमा अपराध संख्या 173 और 178 के महत कुल 9 आरोपियों की पेशी हुई। इनमें केन्द्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान, विधायक सुरेश राणा भाजपा नेता उमेश मलिक, चेयरमैन श्यामपाल, पूर्व प्रमुख वीरेन्द्र सिंह, राजेश्वर आर्य, जयप्रकाश शास्त्री, सोनू चौधरी, अंशुल सोनी, रघुराज और बिट्टू सिखेडा शामिल रहे। इनके अलावा कई अन्य आरोपियों को भी आज कोर्ट में पेश होना था। केन्द्रीय मंत्री ने मुकदमा अपराध संख्या 173 के तहत वारंट रिकॉल कराये, जबकि विधायक सुरेश राणा को दोनों मुकदमों में हाजिरी देनी पडी। केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान और अन्य आरोपी दो साल से ज्यादा समय से वांछित चल रहे थे। इनके कई बार समन जारी किये गये। पिछले दिनों न्यायालय द्वारा केन्द्रीय मंत्री और अन्य आरोपियों के जमानती वारंट जारी किये गये थे। इनको तामील कराने में पुलिस नाकाम ही साबित हुई। समन को लेकर ही आज केन्द्रीय मंत्राी संजीव बालियान द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। केन्द्रीय मंत्री के आत्मसमर्पण करने को लेकर कचहरी में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किये गये थे। सीओ सिटी डा तेजवीर सिंह और सिविल लाइन थानाध्यक्ष भारी फोर्स के साथ कचहरी में मौजूद रहे। केन्द्रीय मंत्री के साथ सीआरपीएफ जवान भी सुरक्षा में रहे। पेशी के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह पाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, नगर अध्यक्ष श्रीमोहन तायल, रूपेन्द्र सैनी, डा. वीरपाल निर्वाल, सुखदर्शन सिंह बेदी, रमेश खुराना, विजय शुक्ला, भूषण सिंह, रूपांकर गुप्ता, राजीव शर्मा एडवोकेट, अंकित शर्मा आदि सहित दर्जनों भाजपा नेता मौजूद रहे।
चार्जशीट में दो धाराएं बढ़ाये जाने पर करानी पडी जमानत
मुजफ्फरनगर। नंगला मंदौड में साल 2013 में 31 अगस्त और सात सितम्बर को आयोजित की गयी महापंचायतों के मामले में दर्ज मुकदमा संख्या 173 और 178 में पुलिस ने जो ताजा चार्जशीट दाखिल की है, उसमें आरोपियों पर दो धाराएं बढा दी गयी हैं। इसकी जानकारी आज केन्द्रीय मंत्राी संजीव बालियान और अन्य आरोपियों के अदालत में समर्पण के दौरान हुई। केन्द्रीय मंत्री संजीव बालिायान के अधिवक्ता चन्द्रवीर सिंह ने बताया कि अपराध संख्या 173 और 178 में दाखिल की गयी चार्जशीट में पुलिस ने रिसैक्शन किया है। इनमें धारा 341 और 7 क्रिमिनल एक्ट बढायें गये हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों धाराओं में जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत ली गयी है। अब अगली तारीख में सुनवाई होगी।
संगीत सोम व साध्वी प्राची नहीं हो सके पेश
मुजफ्फरनगर। सरधना से विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम व भाजपा नेत्री साध्वी प्राची आज अदालत में पेश नहीं हो सके। सूत्रों के अनुसार आज जो आरोपी पेश नहीं हो सके हैं उनके वारंट जल्द ही जारी किये जा सकते हैं।

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